अनुशासन सम्बन्धी निर्देश

Discipline For Student

1. सभी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में निर्धारित यूनिफार्म पहनकर आना अनिवार्य है । अन्य कोई ड्रेस पहनना वर्जित है ।
2. महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र सदैव अपने साथ रखना अनिवार्य है ।
3. महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक इधर-उधर घूमनावर्जित है ।
4. महाविद्यालय भवन एवं सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचायें । दीवारों और फर्नीचरों को गंदा न करें । परिसर में पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट या किसी मादक पदार्थ का प्रयोगसर्वथा निषिद्ध है ।
5. किसी कार्य के लिए स्वयं ही सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी से मिलें । इस हेतु किसी की सिफारिश या दबाव का प्रयोग न करें ।
6. अगर कोई छात्र/छात्रा धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही / 500 रूपया का अर्थदण्ड या दोनो हो सकता है।
7. किसी भी छात्र/ छात्रा को दो बार चेतावनी के बाद उसके द्वारा किये गये अशोभनीय क्रिया कलापों का चरित्र प्रमाण पत्र में अंकित कर दिया जायेगा ।
8. कक्षा में मोबाइल फोन लेकर बैठना वर्जित है निरीक्षण के दौरान पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी ।
9. महाविद्यालय में मारपीट करने / महाविद्यालय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने जैसी घटना में लिप्त पाये जाने पर तत्काल महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
10. प्रत्येक छात्र / छात्रा को महाविद्यालय में अपने साथ चयनित विषयों से सम्बन्धित आवश्यक पाठ्य सामग्री में लाना अनिवार्य है ।
11. बाह्य व्यक्तियों के लिए किसी कार्य दिवस पर प्राचार्य से मिलने का समय अपराहन 2:00 बजे से 3:00 बजे तक है ।
12. परिचय पत्र न होने पर विद्यार्थी महाविद्यालय से कोई प्रमाण पत्र या सुविधा नहीं पा सकेगा ।
13. महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये नियम एवं विधि में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा नये नियम एवं विधि लागू करने के समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित हैं, जिसे कानूनी रूप से किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।
14. किसी विद्यार्थी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार अनुशासनहीनता की प्रकृति एवं गुरूता के अनुरूप उसे निम्न में से एक या एक से अधिक दण्ड दिया जा सकता है।
(क) चेतावनी                                             
(ख) अर्थदण्ड
(ग) वित्तीय एवं अन्य आवश्यकतानुसार सुविधाओं से वंचित किया जाना
(घ) निलम्बन                                           
(ङ) निष्कासन
(च) निस्सारण (रेस्टीकेशन)
विशेष दण्ड देने में निधारित क्रम की बाध्यता नहीं होगी ।